मेरठ केंद्र सरकार द्वारा भारतीय न्याय संहिता के अंतर्गत हिट एंड रन मामलों में प्रस्तावित कानून के विरोध ट्रांसपोर्टर एसोसिएशन मेरठ ने कलेक्ट्रेट में प्रदर्शन किया। ट्रक ड्राइवरों ने चाबी डीएम को सौंप दी। एसोसिएशन के पदाधिकारियों का कहना है कि काले कानून के खिलाफ ड्राइवर हड़ताल पर हैं। ऐसे में बड़ी संख्या में ट्रांसपोर्ट नगर में ट्रक पार्क हो गए हैं। अब ट्रांसपोर्ट नगर में ट्रक खड़े होने की व्यवस्था नहीं हैं। ऐसे में जिला प्रशासन को जमीन की व्यवस्था करानी चाहिए।
ट्रांसपोर्टर एसोसिएशन के अध्यक्ष गौरव शर्मा ने बताया कि भारतीय न्याय संहिता 2023 के अंतर्गत मार्ग दुर्घटना में वाहन चालकों के लिए 10 साल की सजा और 7 लाख के जुर्माने का प्रावधान बनाया हैं, जो परिवहन उद्योग के लिए खतरा हैं। उनका कहना है कि नये कानून आमजन के साथ सभी के लिए सुगम हैं। लेकिन ट्रक ड्राइवरों की स्थिति को देखते हुए कानून में संशोधन किया जाए।
एसोसिएशन के पदाधिकारी को कहना है कि नया कानून गरीब ट्रक चालकों के विरोध में हैं। इसी वजह से नाराज चालकों के साथ ट्रांसपोर्टर एसोसिएशन के सदस्यों ने ट्रक की चाबी डीएम कों सौंपी हैं। उन्होंने साफ तौर से ट्रैकों को चलाने से मना कर दिया है।उन्होंने कहा कि नए कानून में 10 साल की सजावट 7 लाख रुपए के जुर्माना का प्रावधान सरकार के द्वारा किया गया है, जो गलत हैं। उन्होंने कहा कि आज शाम से चक्का जाम किया जाएगा। इस मौके पर दीपक एलन, दीपक गांधी, हरिओम शर्मा, मिंटू शर्मा, सचिन शर्मा, गौतम शर्मा, गौतम शर्मा, दीपक तिजोरी समेत बड़ी संख्या में ट्रांसपोर्टर मौजूद रहे।