मेरठ। प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना (पीएमएमवीवाई) के तहत ज्यादा से ज्यादा लाभार्थियों का पंजीकरण करने के लिए जनपद में एक बार फिर “विशेष पंजीकरण अभियान” चलाया गया है। इस अभियान 16 जनवरी तक चलेगा । इसके अंतर्गत गर्भवती एवं धात्री माताओं को प्रथम सन्तान एवं द्वितीय सन्तान (लड़की) होने पर लाभ दिये जाने के लिए ज्यादा से ज्यादा पंजीकरण पर जोर दिया जायेगा। अभियान दो जनवरी से चल रहा है। योजना का लाभ ज्यादा से ज्यादा लाभार्थियों को देने के लिए पहले भी दो बार विशेष अभियान चलाया जा चुका है। पहला अभियान 30 नवम्बर और एक दिसम्बर को चलाया गया फिर इसे आठ दिसम्बर तक के लिए बढ़ा दिया गया था।
यह जानकारी अपर मुख्य चिकित्सा अधिकारी एवं योजना के नोडल अधिकारी डा. कांति प्रसाद ने बताया -राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन की सचिव पिंकी जोवल ने इस सम्बन्ध में प्रदेश के सभी जिलाधिकारियों सहित मुख्य चिकित्सा अधिकारियों को निर्देश दिया है कि अभियान के दौरान जन जागरूकता के कार्यक्रम आयोजित करने के साथ ही पहली व दूसरी बार बार गर्भवती होने वाली महिलाओं के आवेदन अभियान के तहत लिए जाएँ और सभी कार्रवाई पूर्ण करके उनके भुगतान की प्रक्रिया पूरी की जाए।
उन्होंने बताया – योजना की सफलता के लिए अधिक से अधिक महिलाओं को लाभान्वित किया जाना वांछित है, जिसके लिए विशेष गतिविधियों का आयोजन किया जाएगा । पंजीकरण के लिए नगरीय स्वास्थ्य इकाइयों पर एएनएम और आशा कार्यकर्ताओं से संपर्क किया जा सकता है। ग्रामीण स्वास्थ्य इकाइयों पर ब्लॉक प्रोग्राम मैनेजर (बीपीएम), ब्लॉक कम्युनिटी प्रोसेस मैनेजर (बीसीपीएम), एमसीटीएस ऑपरेटर, एएनएम और आशा कार्यकर्ताओं से संपर्क किया जा सकता है। उन्होंने बताया- पीएमएमवीवाई 2.0 में अब तक 2004 पंजीकरण हो चुके हैं। इसमें 658 लाभार्थी दूसरे बच्चे (बालिका) वाले हैं। जिासका प्रतिशत 12.48 प्रतिशत है। प्रदेश में मेरठ का 53 वां स्थान है।
योजना के नोडल अधिकारी ने बताया – गर्भधारण से 570 दिन के अन्दर लाभ के लिए पंजीकरण किया जा सकता है। साथ ही पहली बार माँ बनने वाली गर्भवती के लिए मिलने वाली राशि केवल दो किस्तों में देय होगी, जिसमें प्रथम किश्त 3000 रुपये एवं द्वितीय किश्त 2000 रुपए के रूप में लाभार्थी के पंजीकृत बैंक खाते में भेजी जाती है। वहीं अब नई व्यवस्था के अन्तर्गत द्वितीय संतान बालिका होने पर धनराशि 6000 रुपए एकमुश्त दी जाएगी। इसमें शिशु के जन्म से 270 दिन के अन्दर लाभ के लिए पंजीकरण किया जा सकता है। द्वितीय संतान बालिका यदि एक अप्रैल 2022 को या उसके बाद जन्म लेने की दशा में लाभ के लिए पंजीकरण किया जा सकता है। उन्होंने बताया कि योजना का लाभ लेने के लिए ऑनलाइन आवेदन pmmvy.wcd.gov.in पर भी आवेदन किया जा सकता है। जिला कार्यक्रम सहायक रिचा श्रीवास्तव के मोबाइल नं. 9634003041 पर योजना संबंधी जानकारी ली जा सकती है। पात्रता के लिए अपलोड किए जाने वाले इन प्रमाणपत्रों में से कोई एक लाभार्थी के पास होना जरूरी है –
1- महिलाएं जिनकी कुल वार्षिक आय रुपये आठ लाख प्रति वर्ष से कम हो
2- ई-श्रम कार्ड धारक महिलाएं
3- महिला किसान जो किसान सम्मान निधि की लाभार्थी हो
4- मनरेगा जॉब कार्ड धारक महिला
5- आयुष्मान भारत के अन्तर्गत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना (पीएमजेएवाई) लाभार्थी महिलाएं।
6- बीपीएल राशन कार्ड धारक महिलायें।
7- महिलाएं जो आंशिक रूप से (40प्रतिशत) या पूर्णतः दिव्यांग हो
8- अनुसूचित जाति (एससी) महिलाएं
9- अनुसूचित जनजाति (एसटी) महिलाएं
10- गर्भवती एवं धात्री महिला आंगनवाड़ी वर्कर / आंगनबाड़ी सहायिका / आशा कार्यकर्ता
11- राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम 2013 के अन्तर्गत राशन कार्ड लाभार्थी महिलाएं