मेरठ के ब्रॉडवे होटल के मालिक व ग्लास कारोबारी कमर अहमद काज़मी को जमानत नही मिली है। कोर्ट ने उसकी जमानत याचिका खारिज कर दी है। कमर अहमद काज़मी पर लगभग 84 करोड़ रुपये की टैक्स चोरी का मामले में जेल गया हुआ है।
उसकी याचिका पर कोर्ट में सुनवाई हुई। जिसके बाद कोर्ट ने फैसला सुरक्षित रख लिया। शुक्रवार को कोर्ट ने फैसला सुनाया ओर जमानत याचिका खारिज कर दी। सत्र न्यायाधीश रजत सिंह जैन द्वारा ज़मानत के प्राथना पत्र को खारिज किया गया है।
कमर अहमद काज़मी ने फ़र्ज़ी कम्पनियां बना कर किया करोड़ो का राजस्व चोरी। एसटीएफ ने ब्रॉडवे होटल के मालिक ओर पैरागान एल एल पी ग्लास के निर्माता कमर अहमद काज़मी को गिरफ्तार किया गया था। काज़मी ने फ़र्ज़ी कम्पनी बना कर फ़र्ज़ी फर्म दिखाकर फ़र्ज़ी बिल बनाकर आयात निर्यात दिखाया फ़र्ज़ी कम्पनी से बिना माल सप्लाई किये राजस्व की चोरी की। फ़र्ज़ी ई बिल ओर फ़र्ज़ी इनवॉइस के आधार पर फ़र्ज़ी फार्म पर लेन देन करने का आरोप है।
ब्रहस्पतिवार 11 जनवरी को दोनो पक्षो की ओर से जमानत याचिका पर लम्बी बहस हुई। इसके बाद न्यायालय ने फैसला सुरक्षित रख लिया। 12 जनवरी को कमर अहमद काज़मी की ओर से सुप्रीम कोर्ट के वकील विकास पाहवा ओर एसटीएफ की ओर से लक्ष्य कुमार सिंह विशेष अभियोजन अधिकारी जीएसटी इंचार्ज डीसीजी सर्वेश शर्मा ने पक्ष रखा। एसटीएफ की ओर से मामला जीएसटी से सम्बंधित होने के कारण लक्ष्य सिंह द्वारा भी पैरवी की गई थी।