मेरठ में आचार संहिता का उलंघन के मामले में अदालत ने राज्यमंत्री दिनेश खटीक को बरी कर दिया है। दिनेश खटीक पर बिना अनुमति के चुनाव सभा करने का आरोप था। इस को लेकर बुधवार को एमपीएमएलए कोर्ट में सुनवाई हुई। जहा आरोप में पर्याप्त साक्ष्य ना होने पर अदालत ने उन्हें बरी कर दिया है। दिनेश खटीक हस्तिनापुर क्षेत्र से विधायक है। ओर भाजपा के मजबूत नेता भी है।
बुधवार को न्यायालय अपर सिविल जज सी0डी0 प्रथम एमपीएमएलए कोर्ट ने आचार संहिता के उलंघन के आरोप में पर्याप्त साक्ष्य ना पाते हुए विधयाक दिनेश खटीक को बरी कर दिया है। पूरा मामला हस्तिनापुर क्षेत्र का है।
थाना हस्तिनापुर में दरोगा सुरेंद्र कुमार ने 04/02/2017 को एफआईआर दर्ज कराई थी। शिकायत थी कि विधानसभा चुनावों को लेकर भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी दिनेश खटीक शकुंतला कालोनी चौक बी ब्लाक कृष्णा मूर्ति कला केंद्र पर नुक्कड़ सभा कर रहे थे। पता चला था कि उक्त सभा बिना अनुमति के की जा रही थी। उनके द्वारा किया गया कृत्य आदर्श आचार सहिता तथा जिलाधकारी के आदेश 09/01/2017 का उलंघन है।
न्यायालय में आरोपी के अधिवक्ता विनोद कुमार काजीपुर ओर आलोक कुमार ने अपना पक्ष रखा। वही अभियोजन पक्ष की ओर से 05 गवाह पेश किये गये। न्यायालय ने पर्याप्त साक्ष्य ना पाते हुए भाजपा से विधायक दिनेश खटीक को बरी कर दिया। बता दे कि दिनेश खटीक पर ये मुखड़म 7 साल पहले दर्ज किया गया था।