मेरठ में अपर जिला जज राजमंगल सिंह यादव ने हत्या के मामले में आरोपी इरशाद उर्फ भूरा को दोषी करार देते हुए आजीवन कारावास ओर 16 हजार रुपये के अर्थदंड से दंडित किया है।
अभियोजन पक्ष के अनुसार वादी रहिसुद्दीन ने थाना लिसाड़ीगेट में मुकदमा दर्ज कराया कि उसकी आरोपी के साथ मारपीट हो गई थी। उसका बेटा 04/03/2009 को गायब हो गया था। तलाश करने पर भी नही मिला।
दो दिन बाद बेटे का शव बरामद हुआ था। इसके बाद आरोपी के खिलाफ केस दर्ज किया गया था। न्यायालय में आरोपी ने कहा कि उसे झूठा फसाया जा रहा है। सरकारी वकील अमित धामा ने इसका कड़ा विरोध किया। न्यायलय ने पत्रावली पर मौजूद सबूतों के आधार पर आरोपी इरशाद उर्फ भूरा पुत्र अब्दुल मजीद को दोषी करार पाते हुए आजीवन कारावास की सजा दी गई है।
भूरा को सजा दिये जाने के बाद उसको जेल भेज दिया गया वही रहिसुद्दीन का कहना है कि आज न्यायलय ने मुझे इंसाफ दिला कर मेरे बेटे की आत्मा को शान्ति दिलाने का काम किया है। हमारे वकील ने भी इंसाफ दिलाने के लिये कैसे को पूरी तरह से तैयार किया हुआ था मुझे ओर मेरे परिवार को पूरी उम्मीद थी कि हमारे साथ इंसाफ होगा। में जज साहब का भी शुक्रगुजार हूं कि आज उनके फैसले ने हमारे परिवार को इंसाफ देकर अहसान किया है। जिसका हम जिंदगी भर अहसान मानते रहेंगे।
11 वर्षीय बेटे की हत्या का हुआ खुलासा,माँ के अवैध संबंधों का पता चल गया था बेटे को
मेरठ में मां की ममता को शर्मसार करने का नया मामला सामने आया है जहाँ मां ने अपने अवैध सम्बंधो को कायम रखने के लिये अपने ही 11 वर्षीय बेटे साहिल की हत्या कर दी। साहिल को अपनी माँ के अवैध सम्बन्धों का पता चल गया था। जिसके चलते महिला