मेरठ। जनहित फाउंडेशन व कैलाश सत्यार्थी चिल्ड्रन फाउंडेशन यू0एस0 द्वारा बाल विवाह मुक्त भारत अभियान के अंतर्गत रजपुरा में अगले होने वाले एक बालिका का विवाह रुकवा दिया। जो अगले माह होने वाला था।
संस्था के सामुदायिक सामाजिक कार्यकर्ता सचिन कुमार व राहुल बिष्ट को सूचना मिली की रजपुरा ब्लॉक के एक गांव मे एक 17 वर्षीय बालिका का बाल विवाह 26 अप्रैल को परिजनों द्वारा कराया जाना तय हुआ है। संस्था जनहित फाउंडेशन के कार्यकर्ता बालिका के परिजनों व ग्राम प्रधान से मिले और परिजनों को समझाया गया कि आप अपनी पुत्री का विवाह 18 वर्ष पूर्ण होने के बाद ही करें। यदि आप बालिका का बाल विवाह करते है तो आपको व शादी मे शामिल होने वाले प्रत्येक व्यक्ति के खिलाफ कानूनी कार्यवाही की जाएगी । जिसमे आपको 2 वर्ष का सश्रम कारावास व 1 लाख रूपये का जुर्माना हो सकता है। परिजनों द्वारा बालिका का विवाह 18 वर्ष आयु पूर्ण होने पर ही करने के लिए कहा गया और परिजनों द्वारा बालिका का विवाह न करने के लिए ग्राम प्रधान के समक्ष अंडरटेकिंग/शपथ पत्र भरा गया। अब तक संस्था द्वारा 107 बाल विवाह पहले भी रुकवाए गए है।
जनहित फाउंडेशन की निर्देशिका अनीता राणा ने सभी जनपद वासियों से अपील की.आओ हम सब इस अभियान से जुड़ कर अपने जनपद को बाल विवाह मुक्त बनाने में अपना बहुमूल्य योगदान दे।जनपद मेरठ के 150 गांवों में बाल विवाह के प्रति जागरूकता कार्यक्रम कराये जा रहे है। जिसमे आशा, आंगनबाड़ी, स्वयं सहायता समूह की महिलाए सबको साथ जोड़ कर इस अभियान को चलाया जा रहा है