नई दिल्ली (एजेंसी)। लखीमपुर खीरी हिंसा मामले में सुप्रीम कोर्ट ने आरोपी आशीष मिश्रा की अंतरिम जमानत 11 जुलाई तक बढ़ा दी है। बता दें कि शीर्ष अदालत ने आशीष मिश्रा को जनवरी में आठ सप्ताह के लिए अंतरिम जमानत दी थी।
सुप्रीम कोर्ट ने सोमवार को कहा कि 2021 के लखीमपुर खीरी हिंसा मामले में ट्रायल कोर्ट को रोजाना सुनवाई करने का निर्देश देना संभव नहीं होगा, इससे लंबित अन्य मामलों को प्रभावित कर सकता है। न्यायमूर्ति सूर्यकांत और न्यायमूर्ति जे के माहेश्वरी की पीठ ने निचली अदालत द्वारा शीर्ष अदालत को भेजे गए एक पत्र का अवलोकन किया और कहा कि ऐसा प्रतीत होता है कि निचली अदालत मामले को ईमानदारी से देख रही है।
हिंसा में मारे गए किसानों के परिवारों का प्रतिनिधित्व करने वाले अधिवक्ता प्रशांत भूषण ने पीठ से अनुरोध किया कि वह ट्रायल कोर्ट से इस मामले में दिन-प्रतिदिन सुनवाई करने के लिए कहे और कहा कि अभियोजन पक्ष के लगभग 200 गवाहों में से अब तक केवल तीन का ही परीक्षण किया गया है।
मेरठ से लापता व्यापारी का हरिद्वार में मिला शव,हरिद्वार पुलिस ने लावारिस में किया अंतिम संस्कार, परिवार में मचा कोहराम
मेरठ के थाना सदर क्षेत्र के पुलिस स्ट्रीट निवासी व्यापारी राजेश बिंदल की उम्र 57 है उनका शव हरिद्वार में मिला है। राजेश बिंदल 9 सितंबर से लापता थे। लगातार घरवाले उनकी तलाश जुटे हुए थे। लेकिन उनका कोई सुराग नही मिल रहा था। सोमवार को पता चला कि राजेश