मेरठ। उपाध्यक्ष द्वारा दिये गये निर्देशों के क्रम में जोन-बी में मंगलवार को मेरठ विकास प्राधिकरण क्षेत्रान्तर्गत विकसित की जा रही अवैध कालोनी को ध्वस्त किया गया।
थाना-सरधना, क्षेत्रान्तर्गत अनुज सैनी द्वारा समय विहार ग्राम-अलीपुर सरधना, मेरठ पर बिना ले-आउट मानचित्र स्वीकृत कराये / बिना सक्षम अधिकारी की अनुमति के लगभग 12000 वर्ग मी,. भूमि पर सड़कों का निर्माण कर भूखण्डों का विकास कार्य किया गया, जिसके विरूद्ध उ०प्र० नगर नियोजन एवं विकास अधिनियम-1973 (यथा संशोधित) की धारा-26,27 व 28 के अन्तर्गत कारण बताओं नोटिस/कार्य रोको आदेश प्रेषित किया गया। निर्माणकर्ता द्वारा न तो स्थल से सम्बन्धित स्वीकृत मानचित्र/साक्ष्य / दस्तावेज उपलब्ध कराये गये है और न ही ले-आउट प्रस्तुत किया गया है। प्रश्नगत निर्माण के विरुद्ध 26. जुलाई को ध्वस्तीकरण आदेश पारित किये गये, जिसे क्रियान्वयन किये जाने हेतु मंगलवार को ध्वस्त कर दिया गया तथा साथ ही दौराला, सरधना रोड, मेरठ पर गोल्डन एन्कलेव लगभग 10000 वर्ग गज मे व बलवन्त नगर लगभग 5000 वर्ग गज में विकसित की जा रही कालोनियों को भी ध्वस्त कर दिया गया।उपरोक्त कार्यवाही के समय प्रवर्तन खण्ड के उप-प्रभारी प्रवर्तन, प्रवर्तन स्टाफ का सचल दस्ता व थाना-कंकरखेडा, मेरठ पुलिस बल मौके पर उपस्थित रहें।