मेरठ। आजाद अधिकार सेना के राष्ट्रीय अध्यक्ष अमिताभ ठाकुर ने मेरठ पुलिस द्वारा 90% विकलांग शाहिद हुसैन पर गैंगस्टर एक्ट की कार्यवाही पर सवाल उठाए हैं। उन्होंनेप्रदेश के डीजीपी को पत्र लिखते हुए अपने स्तर से जांच करने की मांग की है।
डीजीपी यूपी के भेजे अपने पत्र में उन्होंने कहा है कि 12 जून 2013 की सीएमओ मेरठ द्वारा निर्गत विकलांगता प्रमाणपत्र के अनुसार उनका बायां और दायां पांव तथा दाहिना हाथ 90% विकलांगता की श्रेणी में आता है। इस स्थिति में वे स्वयं अपने पैरों पर चल फिर भी नहीं पाते।
इसके बाद भी थाना भावनपुर ने पहले मुकदमा संख्या 377/2022 में उनको गोवध का मुलजिम बना दिया और उसी मुकदमे के आधार पर अब मुकदमा संख्या 328/2023 धारा 2/3 गैंगस्टर एक्ट की कार्रवाई कर दी है। अमिताभ ठाकुर ने कहा कि शाहिद हुसैन के विकलांगता प्रमाणपत्र से यह पूरी तरह स्पष्ट है कि वे किसी भी परिस्थिति में इस प्रकार की आपराधिक गतिविधियों में शामिल नहीं हो सकते हैं. इसके बाद भी पुलिस द्वारा उन पर इस प्रकार की करवाई किया जाना घोर निंदनीय और आपत्तिजनक है।अतः उन्होंने डीजीपी यूपी से इस प्रकरण की अपने स्तर से जांच करते हुए शाहिद हुसैन को न्याय दिलाए जाने की मांग की है।