मेरठ। जागृति विहार एक्सटेंशन संघर्ष मोर्चा के अथक प्रयासों व आवास-विकास परिषद के अधिकारियों की सक्रियता से गुरुवार को सम्पूर्ण उत्तर प्रदेश के आवंटियों को सम्पत्ति नामांतरण नियमावली का लाभ मिलेगा। पुरानी नियमावली से आवंटियों को करोड़ों का नुकसान हो रहा था।
सुशील कुमार पटेल ने बताया, उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा नामांतरण अधिनियम में बदलाव हुआ है। मेरठ विकास प्राधिकरण में लागू होने के बावजूद आवास-विकास परिषद द्वारा लागू नहीं किया गया था, जिसको लेकर जागृति विहार एक्सटेंशन के आवंटियों ने सम्पूर्ण उत्तर प्रदेश के आवंटियों का नेतृत्व करते हुए एक प्रदर्शन 8 फरवरी 2023 को आवास-विकास कार्यालय पर किया और आवास आयुक्त को ज्ञापन भेजा। ज्ञापन के साथ-साथ लगातार आवास-विकास परिषद के शीर्ष अधिकारियों के माध्यम से लगातार मुख्यालय पर नामांतरण संबंधित अधिनियम को जल्द लागू करने की माँग जारी रखी गई।
लाखों आवंटियों में खुशी की लहर
आवास विकास परिषद के अधीक्षण अभियन्ता राजीव कुमार व सम्पत्ति अधिकारी केशव राम द्वारा लगातार इस अधिनियम को विभागीय बोर्ड बैठक में पारित कराने के लिए अनेकों बार प्रयास किए गए, जिसके फलस्वरूप अंततः मुख्यालय ने नामांतरण अधिनियम में संशोधन कर दिया है। इससे उत्तर प्रदेश के लाखों आवंटियों को एक बड़ी राहत मिली है।