मेरठ । राष्ट्रीय तम्बाकू नियंत्रण कार्यक्रम के अंतर्गत विश्व तम्बाकू निषेध माह अभियान के अंतर्गत जिला स्तरीय समन्वय समिति एवं सचल दल के सदस्यों की बैठक अपर जिला अधिकारी (नगर)/अध्यक्ष, जिला स्तरीय सचल दल की अध्यक्षता में कार्यालय अपर जिला अधिकारी (नगर), मेरठ के कार्यालय में आयोजित की गयी।
उक्त बैठक में तम्बाकू नियंत्रण कार्यक्रम में राज्य सरकार को तकनीकी सहयोग देने वाली संस्था उत्तर प्रदेश वालिन्टरी एसोसिएशन के क्षेत्रीय समन्वयक सुरजीत सिंह ने सिगरेट एवं अन्य तम्बाकू उत्पाद अधिनियम (कोटपा), 2003 के मुख्य प्रविधानों को लागू किए जाने हेतु सभी सदस्यों को विस्तार में निम्नलिखित जानकारी प्रदान कीः-
धारा-4 सार्वजनिक स्थानों पर धूम्रपान प्रतिबंधित, धारा-5 तम्बाकू उत्पादों के प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष विज्ञापनो पर प्रतिबंध, धारा-6 नाबालिग बच्चों को या उनके द्वारा तम्बाकू उत्पादों की बिक्री पर प्रतिबंध तथा शैक्षिक संस्थानो के 100 गज के दायरे में तम्बाकू उत्पाद की बिक्री पर प्रतिबंध, धारा-7 सभी तम्बाकू उत्पादों पर स्वास्थ्य संबंधित चित्रात्मक चेतावनी का प्रदर्शन, जिसके बाद उन्होने शिक्षा विभाग से आए अधिकारियों को विशेष रूप से तम्बाकू मुक्त शिक्षण संस्थान की शासन द्वारा उपलब्ध कराई गयी गाइडलाइन के अनुपालन पर विशेष बल दिया और आने वाले विगत माह में सभी शिक्षण संस्थानो को तम्बाकू मुक्त करने व साइन बोर्ड लगाकर अपनी रिपोर्ट कार्यालय मुख्य चिकित्सा अधिकारी को भेजने पर चर्चा की।
पुलिस विभाग से आए हुए अधिकारियों से अपने-अपने क्षेत्र के समस्त थानों को धूम्रपान मुक्त करने पर बल दिया। साथ ही उनकी मासिक अपराध बेठक में कोटपा-2003 अधिनियम को शामिल करने के लिए अनुरोध किया। इसके बाद तम्बाकू उद्योगो का हस्तक्षेप रोकने हेतु समिति के सभी सदस्यों को अनुछेद 5.3 की जानकारी भी प्रदान की एवं किसी भी तम्बाकू कम्पनी के साथ कोई भी गतिविधि साझा नहीं करने पर बल दिया।
उक्त बैठक के अन्त में अध्यक्ष महोदय द्वारा सभी सदस्यों को दिशा-निर्देशित करते हुये, यह निर्णय लिया गया की कोटपा अधिनियम, 2003 को प्रभावी रूप से जनपद में लागू किए जाने हेतु माह में कम से कम 02 बार सचल दल द्वारा छापेमारी अभियान चलाया जाए। उक्त बैठक में नामित अध्यक्ष एसीएम महेश प्रसाद दीक्षित, खाद्य सुरक्षा अधिकारी, जिला श्रम अधिकारी, उपनिदेशक कृषि विभाग, जिला उद्योग अधिकारी, जिला विद्यालय निरीक्षक, जिला सूचना अधिकारी, जिला शासकिय अधिवक्ता के नामित अधिकारी सहित कमेटी के अन्य सदस्य उपस्थित रहें।