मेरठ । पूर्व सांसद शाहिद अखलाक को हाईकोर्ट से राहत मिली है। पूर्व सांसद की फैक्टरी सील करने को लेकर मेडा के आदेश पर रोक लगा दी है। मेडा के आदेश के खिलाफ दाखिल याचिका पर सुनवाई करते हुई अदालत ने पूर्व सांसद को एक सप्ताह में अपना पक्ष रखने के आदेश दिए हैं। साथ ही कहा है कि पुरानी दलीलों के साथ ही नए जवाब का भी संज्ञान लेकर मेडा पक्ष सुने। अंतिम निर्णय न होने तक सीलिंग की कार्रवाई न की जाए।
मेडा अफसरों के मुताबिक, मैसर्स अल साकिब एक्सपोर्ट प्राइवेट लिमिटेड द्वारा हापुड़ रोड पर कोऑपरेटिव हैंडलूम एस्टेट मेरठ पर मीट फैक्टरी संचालित की जा रही है। जबकि इसका नक्शा मदन मोहन टेक्सटाइल लिमिटेड के नाम से है। फैक्टरी संचालक मीट प्रोसेसिंग प्लांट का नक्शा प्रस्तुत करने में असफल रहे हैं। इस पर सीलिंग के आदेश दिए गए थे।
पूर्व सांसद शाहिद अखलाक ने बताया कि चीफ जस्टिस मनोज कुमार गुप्ता और डी रमेश की खंडपीठ ने मामले की सुनवाई चार दिसंबर को की। बृहस्पतिवार को अपलोड हुए आदेश में कहा गया है कि मेडा याचिकाकर्ता के रखे गए पक्ष को देखकर एक आदेश निकाले, जिसमें याचिकाकर्ता की पुरानी दलीलों और एक सप्ताह के भीतर दाखिल किए जाने वाले जवाबों का संज्ञान ले। जब तक अंतिम निर्णय नहीं होता तब तक सीलिंग आदि की कोई कार्रवाई न की जाए।