मेरठ। राष्ट्रीय तंबाकू नियंत्रण कार्यक्रम के अंतर्गत वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक, के निर्देशानुसार पुलिस विभाग में समस्त थाना प्रभारी एवं सर्कल ऑफिसर का सिगरेट एवं अन्य तंबाकू उत्पाद अधिनियम 2003 COTPA की धाराओं के बारे में विस्तृत जानकारी उपलब्ध कराई, जिसमे धारा 4 के अंतर्गत सार्वजनिक स्थान(सरकारी/गैर सरकारी कार्यालय, शिक्षण संस्थान, सिनेमा हॉल, रेलवे स्टेशन, होटल/रेस्टोरेंट, बाजार आदि)पर धूम्रपान प्रतिबंधित के बारे में बताया।
धारा 5 के अंतर्गत किसी भी दुकान पर किसी भी प्रकार के तंबाकू उत्पाद के प्रत्यक्ष/अप्रत्यक्ष विज्ञापन पर रोक के बारे में बताया गया।धारा 6 के अंतर्गत किसी भी शिक्षण संस्थान के 100 गज के दायरे में कोई भी तंबाकू विक्रेता की दुकान के प्रतिबंध के बारे में बताया गया ।धारा 7 के अंतर्गत किसी भी तंबाकू उत्पाद पर 85% से कम की चेतावनी पर प्रतिबंध के बारे में भी जानकारी उपलब्ध कराई गई ।एवं इलेक्ट्रॉनिक सिगरेट PECA अधिनियम 2019 के बारे में भी विस्तृत जानकारी उपलब्ध कराई गई।उक्त के क्रम में जनपद मेरठ को तंबाकू मुक्त घोषित किए जाने की प्रक्रिया में सर्वप्रथम तंबाकू मुक्ति थाना परिसर की पहल की गई, जिसके अंतर्गत सभी उपस्थित पुलिस अधिकारियों से अपेक्षा की गई कि समस्त पुलिस विभाग कोटपा अधिनियम को जनपद में कड़ाई से अनुपालन कराए जाने हेतु आवश्यक कार्यवाही करते हुए सहयोग प्रदान करें। साथ ही सभी पुलिस विभाग के अधिकारियों से यह भी अनुरोध किया गया कि आप अपने थाना परिसर को तंबाकू मुक्त घोषित करते हुए, घोषणा पत्र जारी करें एवं इलेक्ट्रॉनिक सिगरेट की बिक्री व उपलब्धता पर पूर्णतया प्रतिबंध किए जाने हेतु अहम भूमिका निभाए ।सभी उपस्थित प्रतिभागियों को स्वयं तंबाकू सेवन न करने एवं दूसरों को भी उपयोग न करने के लिए प्रेरित करने हेतु शपथ दिलाई गई।उक्त बैठक में डा. के सी तिवारी नोडल अधिकारी एवं डॉ. श्वेता, जनपद सलाहकार ने उपस्थित सभी प्रतिभागियों को संबोधित करते हुए आवश्यक जानकारी उपलब्ध कराए और मोहित भारद्वाज जनपद फाइनेंस कम लॉजिस्टिक सलाहकार,ने सभी को जुर्माना बुक एवं धारा 4 से संबंधित साइनेज उपलब्ध कराए ताकि कोटपा अधिनियम के उल्लंघन करने वालों पर जुर्माना व आवश्यक कार्यवाही की जा सके।