मेरठ के गुदड़ी बाजार ट्रिपल मर्डर केस में कोर्ट ने 10 आरोपियों को दोषी करार दिया है आज सभी आरोपियों को आजीवन कारावास की सजा सुनाई गई । इसमें गर्लफ्रेंड शीबा सिरोही शामिल हैं। एक आरोपी देवेंद्र आहूजा उर्फ मन्नु कांवड़ लेने गया है, जिसको शुक्रवार को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया गया था। कोर्ट में आज आरोपी में शीबा सिरोही, अफजाल, इजलाल, वसीम, रिजवान, बदरुद्दीन, महराज, इजहार और अब्दुल रहमान उर्फ कलुवा देवेंद्र आहूजा सभी कोर्ट पहुंचे थे।
कोर्ट ने शीबा सिरोही को धारा 109 और 302 में दोषी करार दिया है। वहीं, इजलाल को धारा 302, 364, 304 और 325 में दोषी करार दिया है। इजलाल और शीबा के अलावा अन्य आरोपियों को कोर्ट ने धारा- 302, 364, 304 में दोषी करार दिया है। सभी को 147, 148, 364, 302, 149, 201, 404 इन धाराओं में हत्या का दोषी करार दिया है। वही आज जेल से आये सभी आरोपियों को जज के सामने पेश किया था जहां विशेष न्यायालय (एसी एक्ट) 2 न्यायाधीश पवन कुमार शुक्ला ने सजा सुनाई है ।
शीबा को ले जाने के लिए पुलिस ने विशेष सुरक्षा बरती। सीओ सिविल लाइंस ने खुद खड़े होकर शीबा सिरोही को कोर्ट से जेल तक ले जाने के लिए महिला पुलिसकर्मियों का घेरा बनवाया। ट्रिपल लेयर सिक्योरिटी केवल शीबा सिरोही को कोर्ट से जेलवैन तक ले जाने के लिए लगाई गई।
शीबा की सिक्योरिटी की फर्स्ट लेयर में महिला पुलिसकर्मियों को तैनात किया गया। इसके बाद पुरुष पुलिसकर्मियों की डबल लेयर सिक्योरिटी दी गई। जेलवैन में भी शीबा को सबसे आगे बैठाया गया।14 के खिलाफ चार्जशीट लगी थी। इसमें 2 आरोपियों की पहले ही मौत हो चुकी है। 1 आरोपी जुवेनाइल में छूट गया था। 1 आरोपी की फाइल अभी विचाराधीन है। बाकी 10 को दोषसिद्ध कर दिया है। सजा सुनाने के लिए 5 अगस्त तय की है। इन धाराओं में सजा-ए-मौत और आजीवन कारावास का प्रावधान है। पूरे केस में 37 गवाहों ने गवाही दी थी। मुख्य आरोपी इजलाल को घोषित किया गया है।
दरअसल, 16 साल पुरानी वारदात में 14 आरोपियों की गिरफ्तारी हुई। 7 आरोपी अभी जेल में हैं। एक की मौत हो चुकी है। 6 आरोपी जमानत पर हैं। हत्यारों ने घर बुलाकर तीनों युवकों को पहले गोली मारी, फिर तलवार से गला काटा गया। लाठी-डंडों से पीटा।आंखें भी फोड़ दी। रातभर टॉर्चर और मौत का खूनी खेल खेला। पूरी रात हत्यारे युवकों को काटते रहे और सुबह हो गई। फिर जीने के पास लाशें फेंक दी। मोहल्ले में शोर मचा तो कार में लाशें भरकर भागा। गाड़ी में तेल खत्म हुआ तो नहर किनारे छोड़कर भाग गए।
इस पूरे मामले में सरकारी वकील मुकेश मित्तल का कहना है कि मामला सब के सामने है इसमें 14 लोगो के खिलाफ चार्जशीट दाखिल हुई थी। इस मे 2 लोगो की डेथ हो गई थी। एक जुनाइल होकर बरी हो चुका था। ओर एक कि फाइल विचार अधीन है। बाकी सभी लोगो को इसमें दोषित कर दिया गया है जिनको आज विशेष न्यायालय ने आज आजीवन कारावास की सजा सुनाई है।