मेरठ। पश्चिमांचल विद्युत वितरण निगम लि0 के अन्तर्गत कम्पनी स्तर के उपभोक्ता व्यथा निवारण फोरम सीजीआरएफ की प्रथम बैठक 23.11.2023 को मीटिंग हाॅल नई बिल्डिंग, ऊर्जा भवन, मेरठ में आहूत हुई तथा कम्पनी स्तर पर गठित फोरम क्रियाशील हुआ।
बता दें कि मा0 उ0प्र0 विद्युत नियामक आयोग द्वारा निर्गत यूपीईआरसी(उपभोक्ता व्यथा निवारण फोरम) विनियमावली 2022 के अनुपालन में पविविनिलि द्वारा मेरठ क्षेत्र, नोएडा क्षेत्र, मुरादाबाद क्षेत्र, बुलन्दशहर क्षेत्र, सहारनपुर क्षेत्र, नोएडा क्षेत्र एवं कम्पनी स्तर पर उपभोक्ताओं की विद्युत से सम्बन्धित शिकायतों के निवारण हेतु उपभोक्ता व्यथा निवारण फोरम का गठन किया गया है। विनियमावली के तहत स्थापित फोरम उन उपभोक्ताओं/शिकायतकर्ताओं की शिकायतों पर विचार करेंगे जिन्हें सम्बन्धित फोरम के क्षेत्र में विद्युत की आपूर्ति की जाती है।
कम्पनी स्तर पर गठित फोरम में उपभोक्ता निम्नलिखित प्रकृति की शिकायतें यथा मानकों के अनुसार निष्पादन सम्बन्धी मामले, काॅल सेन्टरों की कार्य प्रणाली तथा निष्पादन सम्बन्धी प्रकरण, रु0 1 करोड़ तथा अधिक के बिजली के बिलों तथा आंकलन सम्बन्धी प्रकरण तथा क्षेत्रीय स्तर के फोरमों की अपीलों की सुनवाई की जाती है। इसके अतिरिक्त क्षेत्र स्तर पर उपभोक्ता निम्नलिखित प्रकृति की शिकायतें जैसे रु0 15 लाख के बराबर और रु0 1 करोड़ से कम तक के बिल और आंकलन से सम्बन्धित विवाद सम्बन्धी शिकायतों का निवारण क्षेत्रीय स्तर के उपभोक्ता व्यथा निवारण फोरम द्वारा किया जायेगा।