नई दिल्ली (एजेंसी)। सुप्रीम कोर्ट ने राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ को तमिलनाडु में राज्यव्यापी ‘पथ संचलन’ (रूट मार्च) करने की मद्रास उच्च न्यायालय की अनुमति को चुनौती देने वाली राज्य सरकार की याचिका मंगलवार को खारिज कर दी।
न्यायमूर्ति वी रामासुब्रमण्यम और न्यायमूर्ति पंकज मिथल की पीठ ने राज्य सरकार की याचिका खारिज कर दी और आरएसएस को तमिलनाडु में निर्धारित कार्यक्रम के अनुसार राज्यव्यापी ‘पथ संचलन’ (रूट मार्च) अनुमति का फैसला सुनाया। तमिलनाडु सरकार ने उच्च न्यायालय के 10 फरवरी 2023 के फैसले को चुनौती दी थी, जिसमें ‘पथ संचलन’ की इजाजत दी गई थी।
आरएसएस ने ‘आजादी का अमृत महोत्सव’ और ‘गांधी जयंती’ के मद्देनजर राज्य में ‘पथ संचलन’ करने की अनुमति अक्टूबर 2022 में तमिलनाडु सरकार से मांगी थी। राज्य सरकार ने कानून-व्यवस्था का हवाला देते हुए अनुमति देने से इनकार कर दिया था। इसके बाद आरएसएस ने पथ संचलन की इजाजत के लिए उच्च न्यायालय के समक्ष याचिका दायर की थी।
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